मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना: भूमिहीन किसानों को मिलेगा प्लॉट, जानें पूरी जानकारी Mukhyamantri Awas Yojana Gramin

Mukhyamantri Awas Yojana Gramin: हरियाणा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना (मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना) के विस्तार की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य भूमिहीन किसानों और कम आय वाले ग्रामीण परिवारों को भूखंड उपलब्ध कराना है। इस कदम से राज्य भर में हज़ारों वंचित परिवारों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

विस्तारित योजना की मुख्य विशेषताएं

संशोधित योजना के तहत राज्य सरकार 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले भूमिहीन गरीब परिवारों को 50 से 100 वर्ग गज तक के भूखंड आवंटित करेगी। बड़े गांवों या “मेगा-गांवों” में 50 वर्ग गज के भूखंड दिए जाएंगे, जबकि सामान्य गांवों में लाभार्थियों को 100 वर्ग गज के भूखंड मिलेंगे।

सरकार इन भूखंडों को उपलब्ध कराने के लिए राज्य निधि का उपयोग करके पंचायतों से भूमि खरीदेगी। इस योजना का विस्तार हाल ही में की गई एक पहल के बाद किया गया है, जिसके तहत 20,000 से अधिक गरीब परिवारों को भूखंड आवंटित किए गए थे, और जिन्हें भूखंड नहीं मिल पाए थे, उन्हें एक लाख रुपये का नकद लाभ दिया गया था।

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पात्रता मानदंड और आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदकों को निम्नलिखित होना चाहिए:

  1. हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए
  2. वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम हो
  3. या तो बेघर हो या जीर्ण-शीर्ण घर में रह रहे हों
  4. भूमिहीन ग्रामीण परिवार हो

आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे:

  • आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

आवेदन प्रक्रिया और संशोधित भुगतान संरचना

कैबिनेट ने शहरी आवास योजना में बदलाव को भी मंजूरी दे दी है और प्लॉट आवंटन के लिए भुगतान संरचना को संशोधित किया है। नई व्यवस्था के तहत लाभार्थियों को अपने प्लॉट के भुगतान के लिए अधिक समय मिलेगा। 10,000 रुपये की दूसरी किस्त अब अनंतिम आवंटन पत्र प्राप्त करने के दो महीने के भीतर भुगतान की जा सकती है, जबकि शेष 80,000 रुपये का भुगतान आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की तारीख से तीन वर्षों में मासिक किस्तों में किया जा सकता है।

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इच्छुक व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट https://hfa.haryana.gov.in/ पर जाकर योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं । अधिक जानकारी के लिए आवेदक पंचकूला स्थित हाउसिंग बोर्ड कार्यालय में 0172-2585852, 0172-2568687 या 0172-2567233 पर संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का यह विस्तार हरियाणा सरकार की ग्रामीण गरीब आबादी की आवास आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। किफायती प्लॉट और लचीले भुगतान विकल्प प्रदान करके, इस योजना का उद्देश्य राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन की स्थितियों में सुधार करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना है। जैसे-जैसे यह कार्यक्रम विकसित होता रहेगा, उम्मीद है कि यह राज्य के ग्रामीण विकास प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

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