लोन न भरने वालों के लिए RBI ने जारी किए 5 नए नियम, बैंकों की मनमर्जी पर लगा ब्रेक! जानें पूरी जानकारी RBI’s New Rules for Loan Defaulters

RBI’s New Rules for Loan Defaulters: आज के वित्तीय परिदृश्य में, घर खरीदने से लेकर व्यवसाय शुरू करने तक, विभिन्न ज़रूरतों के लिए ऋण लेना आम बात हो गई है। हालाँकि, परिस्थितियाँ कभी-कभी ऋण चूक का कारण बन सकती हैं, जिससे उधारकर्ताओं को तनाव और चिंता हो सकती है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने हाल ही में उधारकर्ताओं के अधिकारों की रक्षा और बैंकों की वसूली प्रथाओं को विनियमित करने के लिए नए दिशा-निर्देश पेश किए हैं। इन महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में आपको जो कुछ भी जानना चाहिए, वह यहाँ दिया गया है।

बैंक वसूली प्रथाओं पर प्रतिबंध

आरबीआई ने ऋण चूककर्ताओं से निपटने के लिए बैंकों और उनके वसूली एजेंटों के लिए स्पष्ट सीमाएँ निर्धारित की हैं। बैंकों को ऋण लेने वालों को डराने-धमकाने या उन पर अनुचित दबाव डालने की मनाही है। हालाँकि वे वसूली एजेंटों को नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन इन एजेंटों को सख्त नियमों का पालन करना होगा:

  1. रिकवरी विजिट सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ही सीमित हैं।
  2. एजेंटों को पेशेवर आचरण बनाए रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के उत्पीड़न से बचना चाहिए।
  3. उधारकर्ताओं को दुर्व्यवहार करने वाले एजेंटों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का अधिकार है।

इन प्रतिबंधों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वसूली प्रक्रिया सभ्य बनी रहे तथा उधारकर्ताओं की गरिमा का सम्मान किया जाए।

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उचित अधिसूचना और उचित मूल्यांकन

नये नियम ऋण वसूली प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता पर जोर देते हैं:

  1. जब कोई खाता गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) बन जाता है तो बैंकों को 60 दिन का नोटिस देना होगा।
  2. यदि उधारकर्ता फिर भी ऋण नहीं चुका पाता है, तो बैंकों को परिसंपत्ति बिक्री प्रक्रिया शुरू करने से पहले 30 दिन का अतिरिक्त नोटिस देना होगा।
  3. गिरवी रखी गई संपत्ति को बेचते समय बैंकों को उधारकर्ता को उचित मूल्य, न्यूनतम कीमत और नीलामी का विवरण बताना होगा।
  4. ऋण की वसूली के बाद संपत्ति की बिक्री से प्राप्त अधिशेष राशि उधारकर्ता को वापस कर दी जानी चाहिए।

इन उपायों से यह सुनिश्चित होता है कि उधारकर्ताओं को पूरी जानकारी हो तथा उन्हें अपनी वित्तीय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त समय दिया जाए।

उधारकर्ताओं के अधिकार और उपाय

आरबीआई ने कई प्रमुख क्षेत्रों में उधारकर्ताओं के अधिकारों को सुदृढ़ किया है:

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  1. शिकायत का अधिकार: यदि उधारकर्ता बैंक के उत्तर से असंतुष्ट हों तो वे बैंक में शिकायत दर्ज करा सकते हैं या बैंकिंग लोकपाल के समक्ष मामला उठा सकते हैं।
  2. निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार: बैंकों और वसूली एजेंटों को अपमानजनक भाषा का प्रयोग करने या हिंसा का सहारा लेने से प्रतिबंधित किया गया है।
  3. सूचना का अधिकार: उधारकर्ताओं को उनके ऋण की स्थिति और वसूली कार्यवाही के बारे में सभी प्रासंगिक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए।
  4. बातचीत का अधिकार: उधारकर्ता अपने बैंकों के साथ ऋण पुनर्गठन या वैकल्पिक पुनर्भुगतान योजनाओं पर चर्चा कर सकते हैं।

ये अधिकार उधारकर्ताओं को बैंकों के साथ अधिक प्रभावी ढंग से जुड़ने तथा अपनी वित्तीय चुनौतियों का उचित समाधान खोजने में सक्षम बनाते हैं।

इन नए नियमों को लागू करके, RBI का लक्ष्य ऋण वसूली के लिए अधिक संतुलित और मानवीय दृष्टिकोण बनाना है। उधारकर्ताओं के लिए अपने अधिकारों को समझना और बैंकों के लिए इन दिशानिर्देशों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। याद रखें, वित्तीय कठिनाइयाँ आपको अपराधी नहीं बनाती हैं, और उचित ज्ञान और संचार के साथ, आप चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थितियों को अधिक प्रभावी ढंग से नेविगेट कर सकते हैं।

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